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Animal: ओटीटी पर दस्तक नहीं देगी एनिमल? दिल्ली हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स और टी सीरीज को जारी किया समन

Fri, 19 Jan 2024 01:21 PM IST
रुपाली रामा जायसवाल एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

'एनिमल; की ओटीटी रिलीज पर रोक लगाने की सिने1 स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्शन लिया है। शिकायत पर कार्यवाही करते हुए टी सीरीज और नेटफ्लिक्स को समन जारी किया गया है। 
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एनिमल-दिल्ली हाई कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी फिल्म 'एनिमल' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। ए सर्टिफिकेट वाली इस विवादित मूवी की ब्लॉकबस्टर सफलता ने इसके आलोचकों को हैरान कर दिया है। पर्दे के बाद इसके ओटीटी रिलीज को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। हाल ही में फिल्म 'एनिमल' के सह-निर्माताओं में से एक सिने1 स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड ने ओटीटी प्लेटफार्मों पर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब हाई कोर्ट ने दायर मुकदमे पर समन जारी कर दिया है। यह मुकदमा टी-सीरीज के खिलाफ दायर किया गया है, जिसमें फिल्म को किसी भी स्ट्रीमिंग या सैटेलाइट प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई है।

दिल्ली हाई कोर्ट का नेटफ्लिक्स-टी सीरीज को समन

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने मुकदमा स्वीकार करने के बाद प्रतिवादियों यानी कि टी सीरीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को समन जारी किया और लिखित बयान दाखिल करने का समय दिया। न्यायमूर्ति नरूला ने निर्देश दिया, 'लिखित बयान के साथ प्रतिवादी, वादी के दस्तावेजों को स्वीकार या अस्वीकार करने का एक हलफनामा भी दाखिल करेंगे, जिसके बिना लिखित बयान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।' कोर्ट ने वादी को लिखित बयान की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर प्रतिकृति दाखिल करने की छूट दी है। 

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'एनिमल' की ओटीटी रिलीज पर मचा बवाल

रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म 'एनिमल' ने दुनियाभर में 900 करोड़ से अधिक की कमाई की, लेकिन इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर विवाद बढ़ा हुआ है। 26 जनवरी को यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होनी थी। हालांकि, उससे पहले ही सह- निर्माता होने का दावा कर रही सिने 1 स्टूडियोज ने ओटीटी समेत चार अन्य प्लेटफार्म पर इसकी रिलीज को रोकने की मांग कर दी। सिने1 स्टूडियोज ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म की डिजिटल स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर अब अदालत ने समन जारी किया है। 

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ओटीटी रिलीज रोकने की क्यों है मांग?

सिने1 स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड ने सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट (टी-सीरीज) पर आरोप लगाया कि उन्होंने समझौते का उल्लंघन किया है, और उन्हें अपने हिस्से का एक भी पैसा नहीं मिला है। इसके जवाब में सुपर कैसेट्स ने कहा कि याचिकाकर्ता को 2.6 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, जिसकी जानकारी उन्होंने अदालत के सामने नहीं रखी। कोर्ट में सिने1 स्टूडियोज की ओर से कहा गया कि कि दो प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म के निर्माण के लिए एक समझौता किया था। समझौते के तहत  सिने 1 के पास 35 प्रतिशत लाभ का हिस्सा था, लेकिन सुपर कैसेट्स ने सिने1 स्टूडियोज की मंजूरी के बिना फिल्म बनाने, प्रचार करने और रिलीज करने के लिए इसे खर्च किया और बिना कोई डिटेल साझा किए बॉक्स ऑफिस बिक्री पर लाभ कमाया। इसके बावजूद सिने1 स्टूडियोज को एक पैसा नहीं दिया गया।

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