फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

UPESSC का बड़ा फैसला: DELEd वाले ये अभ्यर्थी नहीं दे सकेंगे UPTET एग्जाम, कोर्ट के आदेश के बाद आई नई गाइडलाइंस

Wed, 01 Jul 2026 09:10 PM IST
Akash Kumar एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

UPTET 2026: एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड (ODL) कोर्स करने वाले केवल वही अभ्यर्थी यूपी टीईटी 2026 परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जो 31 मार्च 2015 या उससे पहले से सेवा में थे। जो इस तारीख से पहले सेवा में नहीं थे, वे परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे।
 
विज्ञापन
यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग, UPESSC - फोटो : X(@upesscprayagraj)
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

UPTET 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज ने यूपीटीईटी 2026 के अभ्यर्थियों की पात्रता में बड़े बदलाव की सूचना दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने NIOS से 18 महीने का D.El.Ed (ODL) कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता को लेकर पहले दिए गए आदेश में बड़ा संशोधन किया है।

विज्ञापन


यूपीईएसएससी ने उच्च न्यायालय (लखनऊ खंडपीठ) द्वारा विशेष अपील संख्या-244/2026 पर 1 जुलाई 2026 को दिए गए अंतरिम आदेश के अनुपालन में एक नोटिस जारी किया है। जिसमें इस संशोधन की जानकारी दी गई है।

Trending Videos

कोर्ट के आदेश के बाद क्या नई शर्तें तय की गईं?

आयोग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, अब UPTET 2026 की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए निम्नलिखित नियम व शर्तें लागू होंगी:
  • 31 मार्च 2015 से पूर्व सेवा वाले अभ्यर्थियों को राहत: केवल वे अभ्यर्थी जिनके पास NIOS से 18 महीने का D.El.Ed कोर्स है और जो 31.03.2015 अथवा उससे पहले से सेवा (Service) में थे, उन्हें ही UPTET 2026 में औपबंधिक (Provisional) रूप से शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
  • अंतिम निर्णय के अधीन होगी अनुमति: इन पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति पूरी तरह से माननीय उच्च न्यायालय में लंबित वाद के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
  • 31 मार्च 2015 के बाद वालों को अनुमति नहीं: ऐसे अभ्यर्थी जो 31.03.2015 से पूर्व सेवा में नहीं थे, वे 1 जुलाई 2026 के कोर्ट के अंतरिम आदेश के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं होंगे। आयोग ने उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है।

नोटिस की कॉपी देखें:
विज्ञापन

परिणाम को लेकर आयोग का बड़ा फैसला

आदेश के मुताबिक, जिन विवादित पात्रता वाले NIOS D.El.Ed अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्रोविजनली शामिल होने की अनुमति दी भी जा रही है, उनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। इन उम्मीदवारों का रिजल्ट विशेष अपील के अंतिम निस्तारण या माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक पूरी तरह से रोक कर (Withheld) रखा जाएगा।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें