कोर्ट के आदेश के बाद क्या नई शर्तें तय की गईं?
आयोग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, अब UPTET 2026 की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए निम्नलिखित नियम व शर्तें लागू होंगी:
- 31 मार्च 2015 से पूर्व सेवा वाले अभ्यर्थियों को राहत: केवल वे अभ्यर्थी जिनके पास NIOS से 18 महीने का D.El.Ed कोर्स है और जो 31.03.2015 अथवा उससे पहले से सेवा (Service) में थे, उन्हें ही UPTET 2026 में औपबंधिक (Provisional) रूप से शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
- अंतिम निर्णय के अधीन होगी अनुमति: इन पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति पूरी तरह से माननीय उच्च न्यायालय में लंबित वाद के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
- 31 मार्च 2015 के बाद वालों को अनुमति नहीं: ऐसे अभ्यर्थी जो 31.03.2015 से पूर्व सेवा में नहीं थे, वे 1 जुलाई 2026 के कोर्ट के अंतरिम आदेश के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं होंगे। आयोग ने उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है।
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परिणाम को लेकर आयोग का बड़ा फैसला
आदेश के मुताबिक, जिन विवादित पात्रता वाले NIOS D.El.Ed अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्रोविजनली शामिल होने की अनुमति दी भी जा रही है, उनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। इन उम्मीदवारों का रिजल्ट विशेष अपील के अंतिम निस्तारण या माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक पूरी तरह से रोक कर (Withheld) रखा जाएगा।