सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च को तामिलनाडु सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित किया था जिसमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नीट उत्तीर्ण सेवारत उम्मीदवारों को 50 फीसदी सीटें आवंटित किए जाने को चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने तामिलनाडु सरकार को होली के पहले बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने तामिलनाडु को नीट पास करने वाले सेवारत उम्मीदवारों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 50 फीसदी सुपर स्पेशियलिटी सीटें आवंटित करने के फैसले को जारी रखने की इजाजत दे दी है।
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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली पीठ ने राज्य सरकार को अपने कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी कोर्स में सेवारत उम्मीदवारों के लिए 50 फीसदी कोटा रखने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही होली की छुट्टी के बाद इस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की इजाजत दी।
सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च को तामिलनाडु सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित किया था जिसमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नीट उत्तीर्ण सेवारत उम्मीदवारों को 50 फीसदी सीटें आवंटित किए जाने को चुनौती दी गई थी।
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राज्य सरकार की दलील थी कि अगर इस पैसले पर रोक लगाई जाती है तो न केवल गरीब बल्कि ग्रामीण लोगों को उच्च स्तरीय मेडिकल देखभाल पहुंच पाने में परेशानी होगी और स्थिति ऐसी होगी कि जहां योग्य शिक्षकों की कमी के कारण कोर्स बंद करने पड़ेंगे।