आठवीं का है छात्र
इस मामले का पीड़ित 14 वर्षीय छात्र आठवीं कक्षा में पढ़ाई करता है। शिकायत में आरोपी व्यास पर अपनी मौजूदगी में छात्र को प्रताड़ित करने देने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें छात्र के कपड़े उतारकर उसे प्रताड़ित करते हुए दिखाया गया है।
पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज
पुलिस अधिकारी के अनुसार व्यास के खिलाफ पूना पुलिस थाने में 19 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद शनिवार की रात ठिकाने के बारे में सूचना मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वह शिकायत दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा था।
क्या है आरोप?
पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार छात्र के कपड़े उतार कर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोपी ने अपने मोबाइल फोन पर लड़के के उत्पीड़न की रिकॉर्डिंग की अनुमति दी थी। वहां खड़े अन्य छात्र उसका मजाक उड़ा रहे थे। वीडियो के आधार पर पीड़िता के माता-पिता की शिकायत के बाद व्यास को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद स्कूल के एक कर्मचारी ने नगर निगम स्कूल बोर्ड द्वारा की गई जांच के आधार पर व्यास के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पूछताछ के बाद प्रिंसिपल को निलंबित करने से पहले दूसरे स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया।