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Gujarat: सूरत में छात्र के उत्पीड़न का आरोपी प्रिंसिपल गिरफ्तार, जानें क्या है पूरा मामला

Sun, 31 Jul 2022 04:24 PM IST
सुभाष कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

पुलिस अधिकारी के अनुसार व्यास के खिलाफ पूना पुलिस थाने में 19 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसके खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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सांकेतिक फोटो - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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गुजरात के सूरत शहर में छात्र से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी कि शहर के नगरपालिका स्कूल के प्रधानाध्यापक को एक किशोर का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। प्रधानाध्यापक को इससे पहले अधिकारियों की शिकायत के बाद उसके पद से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद शनिवार की रात उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 

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आठवीं का है छात्र
इस मामले का पीड़ित 14 वर्षीय छात्र आठवीं कक्षा में पढ़ाई करता है। शिकायत में आरोपी व्यास पर अपनी मौजूदगी में छात्र को प्रताड़ित करने देने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें छात्र के कपड़े उतारकर उसे प्रताड़ित करते हुए दिखाया गया है। 

पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज
पुलिस अधिकारी के अनुसार व्यास के खिलाफ पूना पुलिस थाने में 19 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद शनिवार की रात ठिकाने के बारे में सूचना मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वह शिकायत दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा था। 
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क्या है आरोप?
पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार छात्र के कपड़े उतार कर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोपी ने अपने मोबाइल फोन पर लड़के के उत्पीड़न की रिकॉर्डिंग की अनुमति दी थी। वहां खड़े अन्य छात्र उसका मजाक उड़ा रहे थे। वीडियो के आधार पर पीड़िता के माता-पिता की शिकायत के बाद व्यास को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद स्कूल के एक कर्मचारी ने नगर निगम स्कूल बोर्ड द्वारा की गई जांच के आधार पर व्यास के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पूछताछ के बाद प्रिंसिपल को निलंबित करने से पहले दूसरे स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया। 
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