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Delhi School Reopen: राजधानी दिल्ली में एक नवंबर को फिर से खुल रहे स्कूल, डीडीएमए ने जारी किए दिशा-निर्देश और एसओपी

Sat, 30 Oct 2021 05:04 PM IST
देवेश शर्मा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

School Reopening: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए ने सभी कक्षाओं के लिए स्कूलों को 50% क्षमता पर फिर से खोलने की अनुमति दी है। एसओपी की विस्तृत सूची स्कूलों से कहा गया है कि सभी को सूचित किया जाता है कि बुनियादी COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू होंगे।
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दिल्ली में स्कूल खुलने से पूर्व की तैयारियां - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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Schools Reopening in Delhi: देशभर में कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने के बाद कई राज्यों में स्कूल पुन: प्रारंभ हाे गए हैं। इसी क्रम में अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने भी राज्य में स्कूल फिर से शुरू करने की घोषणा की है। यह फैसला 29 अक्तूबर, 2021 को हुई उच्च स्तरीय बैठक में किया गया है। फैसले के अनुसार, नवंबर से दिल्ली में फिर से खुलने वाले स्कूलों का कई हितधारकों द्वारा इंतजार किया जा रहा है। जैसा कि सरकार द्वारा अनुमोदित और घोषित किया गया है, इस कदम के लिए सावधानियां और तैयारी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि लगभग 19 महीने बाद फिर से शुरू होने जा रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सुरक्षित रहें, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए ने दिशा-निर्देश और एसओपी जारी किए हैं जिनका सभी को पालन करना होगा।

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50% क्षमता पर फिर से खोलने की अनुमति
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए ने सभी कक्षाओं के लिए स्कूलों को 50% क्षमता पर फिर से खोलने की अनुमति दी है। एसओपी की विस्तृत सूची स्कूलों से कहा गया है कि सभी को सूचित किया जाता है कि बुनियादी COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू होंगे। इनमें मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और यहां तक कि थर्मल स्क्रीनिंग भी शामिल है। जारी किए गए विस्तृत दिशा-निर्देशों के बारे में जानने के लिए नीचे पढ़ें।

डीडीएमए की ओर से जारी दिशा-निर्देश

  • बैठने की क्षमता के केवल 50% तक ही कक्षाएं भरी जाएंगी और कंटेनमेंट जोन में रहने वालों को परिसर में आने की अनुमति नहीं होगी।
  • कुछ शिक्षण संस्थानों में उनकी आवश्यकताओं के आधार पर दोहरी पाली में कक्षाएं होनी चाहिए।
  • दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि शाम की पाली में पहले समूह के प्रवेश और सुबह की पाली के अंतिम समूह के बाहर निकलने के बीच कम से कम एक घंटे का अंतर होना चाहिए।
  • टीकाकरण या राशन केंद्रों के लिए समर्पित स्कूलों में क्षेत्र स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जाएगा और शैक्षणिक गतिविधियों वाले क्षेत्र से अलग किया जाएगा।
  • ऐसे क्षेत्रों में स्वयंसेवकों के साथ-साथ अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार भी होने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों क्षेत्रों में मौजूद लोग एक-दूसरे से न मिलें।
  • दोपहर के भोजन, किताबों या किसी अन्य स्थिर सामान को साझा करने की अनुमति नहीं है क्योंकि यह स्पर्श को बढ़ावा दे सकता है और उस गतिविधि में शामिल लोगों के लिए रिक्तियां संश्ध्कायहीं कर सकता है।
  • स्कूलों के खुले क्षेत्रों में भीड़भाड़ से भी हर समय बचना चाहिए।
  • उपस्थिति अनिवार्य नहीं है और शिक्षण और सीखने के एक मिश्रित तरीके का पालन किया जाना चाहिए। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की कक्षाएं।

COVID-19 के संभावित प्रसार के बारे में चिंतित
 
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भले ही एक नवंबर से दिल्ली में सभी कक्षाओं के लिए स्कूल फिरसे खुल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस फैसले पर बंटे हुए हैं। रिपोर्टों के अनुसार, जहां ऐसे स्कूल और प्रधानाध्यापक हैं जिन्होंने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, वहीं अन्य, विशेष रूप से माता-पिता के कुछ समूह हैं, जो COVID-19 के संभावित प्रसार के बारे में चिंतित हैं, क्योंकि कम आयु वर्ग के छात्रों को टीका नहीं लगाया जाता है। 
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