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West Bengal: SC ने दिया राज्यपाल को 6 वीसी नियुक्त करने का निर्देश, ममता सरकार ने भेजी थी सूची

Tue, 16 Apr 2024 08:36 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

West Bengal: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये उम्मीदवारों की सूची में से छह उपयुक्त व्यक्तियों को कुलपति नियुक्त करने का निर्देश दिया है।
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Supreme Court - फोटो : ANI
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विस्तार
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West Bengal: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति और राज्य के राज्यपाल सी वी आनंद बोस को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये उम्मीदवारों की सूची में से छह उपयुक्त व्यक्तियों को कुलपति नियुक्त करने का निर्देश दिया। चांसलर की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने शीर्ष अदालत को बताया कि उन्होंने ममता बनर्जी सरकार द्वारा भेजी गई सूची में से छह नामों को मंजूरी दे दी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, "इन छह को तुरंत नियुक्त किया जाए।"

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सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार का बोस के साथ इस बात को लेकर झगड़ा चल रहा है कि राज्य के विश्वविद्यालयों को कैसे चलाया जाना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार से चांसलर के कार्यालय को उपयुक्त उम्मीदवारों की एक नई सूची भेजने के लिए भी कहा, जो उनमें से कुछ और वीसी नियुक्त करने का निर्णय ले सकते हैं।

चल रहे झगड़े के सौहार्दपूर्ण समाधान की उम्मीद करते हुए, पीठ ने कहा कि वह शेष राज्य-संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों को शॉर्ट-लिस्ट करने के लिए बाद में एक खोज समिति गठित करने पर विचार कर सकती है।
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इससे पहले, राज्यपाल, राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से एक खोज-सह-चयन समिति की स्थापना के लिए तीन से पांच नामों का सुझाव देने को कहा गया था, जो वीसी के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का फैसला करेगी।

शुरुआत में, अटॉर्नी जनरल ने पीठ को बताया कि चांसलर ने राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूची में से वीसी के रूप में नियुक्ति के लिए छह नामों को मंजूरी दे दी है। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी की दलीलों का पुरजोर विरोध किया कि राज्यपाल जानबूझ कर राज्य विधानसभा द्वारा पारित विश्वविद्यालयों पर विधेयक पर सहमति नहीं दे रहे हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए गठित खोज समिति में सदस्यों की संख्या तीन से बढ़ाकर पांच करने के लिए एक संशोधन विधेयक पारित किया था। भाजपा ने पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2023 का विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि नई खोज समिति कुलपतियों की नियुक्ति पर सत्तारूढ़ दल के नियंत्रण को और बढ़ाएगी।

अटॉर्नी जनरल ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार के असहयोग का संकेत देते हुए कहा, ''मैं इस मुद्दे पर अधिक कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि चीजें स्पष्ट हैं।'' पीठ ने अब याचिका पर सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख तय की है।

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