स्कूलों को दिया यह निर्देश
नोटिस में आगे लिखा है कि पिछले वर्ष की तरह पूरे सत्र में आरटीई अधिनियम के अनुसार, कक्षा VI से VIII (14 वर्ष की आयु तक) में प्रवेश की अनुमति आयु-उपयुक्त कक्षा में दी जाएगी। ऐसे किसी भी छात्र को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। स्कूल प्रमुखों से कहा गया है कि वे छात्रों और अभिभावकों को संबंधित डीडीई (जोन) कार्यालय से संपर्क करने के लिए मार्गदर्शन करें ताकि प्रवेश में देरी को माफ किया जा सके और 30 सितंबर तक उनका प्रवेश सुनिश्चित किया जा सके।
दसवीं और बारहवीं कक्षा में ऑफलाइन प्रवेश की प्रक्रिया:
आवेदक/आवेदक के माता-पिता 20 सितंबर 2021 तक अपने निवास के नजदीक किसी भी स्कूल में प्रवेश के लिए मैन्युअल रूप से आवेदन कर सकते हैं। संएचओएस संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन और दिए गए प्रारूप के साथ उम्मीदवार की पात्रता की जांच करने के बाद 21 सितंबर 2021 तक संबंधित डीडीई (जोन) को अपना आवेदन अग्रेषित करेगा।
अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी
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