सभी लॉ स्कूल और विश्वविद्यालयों को अनिवार्य रूप से एलएलबी की अंतिम वर्ष की परीक्षा लेनी होगी। यह निर्णय बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा गुरुवार को लिया गया है। बीसीआई ने कानूनी शिक्षा के सभी विश्वविद्यालयों और केंद्रों को परीक्षा का मोड तय करने की भी स्वतंत्रता दे दी है। बता दें कि एलएलबी विद्यार्थियों की अंतिम वर्ष की परीक्षा पर विस्तार से विचार करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया है।