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जाकिर खान पर पद और शक्तियों के गलत इस्तेमाल का आरोप

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नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान द्वारा कथित तौर पर पद और शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने पर उन्हें हटाने का आग्रह याचिका दायर कर किया गया है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने मामले की सुनवाई 31 अगस्त तय की है।
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मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार के अलावा आयोग व जाकिर खान को भी नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब देने को कहा है। याचिका में दावा किया गया है कि आयोग के अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं और पार्टी के रैलियों में सक्रियता से भाग लेने के अलावा एजेंडे के प्रचार में शामिल हैं।
दिल्ली के निवासी अब्दुल अमीर अमीरो की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि जाकिर खान आयोग के पूर्व अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान को हटाकर अध्यक्ष बने हैं। जाकिर खान ने कांग्रेस के टिकट पर 2012 में चुनाव लड़कर बदरपुर वार्ड से जीत हासिल की थी और वह 2017 में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे।
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सेवा नियमावली का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि अध्यक्ष और आयोग के अन्य सदस्य डीएमसी अधिनियम के तहत काम करते हैं और लोक सेवक होने के नाते उन्हें किसी राजनीतिक दल या संगठन से संबंध नहीं रखना चाहिए। याचिका में कहा गया खान ने जानबूझकर एक राजनीतिक पार्टी को प्रोत्साहन देने के लिए अपने पद और शक्तियों का दुरुपयोग किया।
उन्होंने जानबूझकर अपने पद और शक्तियों के दुरुपयोग से अन्य लोगों को प्रभावित किया और तस्वीरें फेसबुक जैसे सार्वजनिक मंच पर डालीं। याचिका में खान को पद से हटाने के साथ ही उन्हें दी गई सारी सुविधाएं वापस लेने का अनुरोध किया गया है।
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