दिल्ली पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के दो सदस्यों के खिलाफ संदिग्ध गतिविधियों के लिए सख्त गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून के तहत मामला दर्ज किया है।वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि खजूरी में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत दो पीएफआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
हालांकि, इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, उन्होंने कहा, जांच जारी है। राष्ट्रीय राजधानी में पीएफआई सदस्यों के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज यह दूसरा मामला है। इससे पहले, कथित रूप से संगठन से जुड़े चार लोगों को दिल्ली पुलिस ने अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था।
केंद्र ने 28 सितंबर को PFI पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद, दिल्ली पुलिस ने शहर के छह जिलों में फैली पीएफआई इकाइयों पर छापेमारी की और कथित रूप से समूह से जुड़े 33 लोगों को हिरासत में लिया था।