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Delhi: दिल्ली में पटाखे फोड़ने और खरीदने वालों की खैर नहीं, जुर्माने के साथ हो सकती है छह माह की जेल

Wed, 19 Oct 2022 03:25 PM IST
विजय पुंडीर पीटीआई, नई दिल्ली

सार

पर्यावरण मंत्री ने गोपाल राय ने बताया कि अगर कोई पटाखे फोड़ता या खरीदता पाया जाता है तो उसपर 200 रुपये का जुर्माना और छह महीने की जेल होगी। दिवाली पर दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए कुल 408 टीमें गठित की गई हैं। 
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पटाखे - फोटो : self
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विस्तार
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दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को बताया कि दिल्ली में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी।

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पर्यावरण मंत्री ने गोपाल राय ने बताया कि अगर कोई पटाखे फोड़ता या खरीदता पाया जाता है तो उसपर 200 रुपये का जुर्माना और छह महीने की जेल होगी। दिवाली पर दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए कुल 408 टीमें गठित की गई हैं। 

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