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Delhi News: ट्रैफिक सिग्नल 24 घंटे चालू रखने के लिए दो माह में फैसला ले ट्रैफिक पुलिस

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रात में ट्रैफिक सिग्नल को सिर्फ ब्लिंकर मोड पर रखने से सड़क हादसे की आशंका पर हाईकोर्ट गंभीर
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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी की विभिन्न कॉलोनियों में रात के समय ट्रैफिक सिग्नल को सिर्फ ब्लिंकर मोड पर रखने से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को गंभीरता से लेते हुए बड़ा निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने अधिवक्ता नेहल तनेजा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे प्रतिवेदन के रूप में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की विशेष कमेटी को विचार के लिए भेज दिया और दो महीने के अंदर उचित निर्णय लेने का आदेश दिया।
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याचिका में कहा गया था कि देर रात डिलीवरी ब्वॉयज, कैब ड्राइवरों और आम नागरिकों की संख्या सड़कों पर बढ़ जाती है, लेकिन अधिकांश ट्रैफिक सिग्नल रात 11-12 बजे के बाद ब्लिंकर (पीली झपकती लाइट) मोड पर चले जाते हैं या पूरी तरह बंद हो जाते हैं। इससे चौराहों पर भ्रम की स्थिति बनती है और दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि दिल्ली के सभी ट्रैफिक सिग्नल 24×7 पूर्ण रूप से चालू रहें। सभी सिग्नलों का तकनीकी ऑडिट कराया जाए। केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि इस तरह के मुद्दों के समाधान के लिए दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर (तकनीकी) की अध्यक्षता में पहले से ही एक स्थायी कमेटी कार्यरत है और ट्रैफिक से जुड़े सभी मामलों की देखरेख विशेष आयुक्त (ट्रैफिक) करते हैं। इन दलीलों को सुनने के बाद पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता उक्त कमेटी के समक्ष अपना विस्तृत प्रतिवेदन और सभी जरूरी दस्तावेज जमा करें।
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