नई दिल्ली। कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तुषार गुप्ता की अदालत ने अवैध शराब रखने के मामले में आरोपी कन्नो उर्फ कुलदीप कौर को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस जांच में कई गंभीर खामियां थीं, जिनके कारण आरोप सिद्ध नहीं हो सके। मामला वर्ष 2021 का है। दयालपुर इलाके में पुलिस ने एक प्लास्टिक के कट्टे से 105 क्वार्टर बोतलें शराब बरामद करने का दावा किया था। शराब पर उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु लिखा था और आरोपी के खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 33 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। अदालत ने फैसले में कहा कि पुलिस यह साबित करने में नाकाम रही कि अवैध शराब वास्तव में आरोपी के कब्जे से बरामद हुई थी। ब्यूरो