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Delhi News: पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजीव खोसला समेत चार वकीलों के निलंबन पर रोक

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को पूर्व दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) अध्यक्ष राजीव खोसला और तीन अन्य वकीलों को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) की सदस्यता से निलंबित करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने यह आदेश राजीव खोसला, अधिवक्ता आरती त्यागी, अंजू दीक्षित और शाहीन मंसूरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
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अदालत ने साथ ही उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश करने से रोकने वाले आदेश पर भी रोक लगा दी है। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने 26 अप्रैल को इन चारों वकीलों को निलंबित कर दिया था। आरोप था कि 25 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट के एस ब्लॉक में बीसीडी चुनावों की मतगणना के दौरान उन्होंने चुनाव समिति के अधिकारियों, स्टाफ और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह के साथ अभद्र व्यवहार किया, उन्हें धक्का दिया और गाली-गलौज की। घटना के बाद न्यायमूर्ति तलवंत सिंह और चुनाव समिति के अन्य सदस्यों (जिनमें ज्यादातर सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश थे) ने बीसीडी को पत्र लिखकर बताया कि वे घटना से आहत और धमकाए हुए महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना उचित सुरक्षा के वे आगे मतगणना नहीं कर पाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में दलील दी कि बिना सुनवाई के निलंबन का आदेश उनके आजीविका के अधिकार का हनन करता है और कानून का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने याचिका पर अक्तूबर में आगे सुनवाई करने के लिए मामले को सूचीबद्ध कर दिया है। ब्यूरो
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