दिल्ली में कोई भी स्कूल दाखिले के समय फॉर्म में सिर्फ एक माता-पिता के नाम की घोषणा करने के आधार पर किसी भी बच्चे को दाखिले से इंकार नहीं कर सकेंगे। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
सिसोदिया ने ट्वीट में कहा कि कोई भी स्कूल एक माता-पिता में से किसी एक के नाम की घोषणा करने पर बच्चे को दाखिला देने से इंकार नहीं कर सकता है। निदेशालय की ओर से दिया गया यह आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में कई बच्चों ने या तो एक अभिभावक को या फिर माता-पिता दोनों को खो दिया है। ऐसा देखा गया है कि कई बार माता-पिता में से किसी एक का नाम फॉर्म में लिखने पर स्कूल दाखिला देने से मना कर देते हैं।