फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट से सांसद मीनाक्षी लेखी को राहत, चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Tue, 29 Aug 2023 08:31 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नई दिल्ली सीट से केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
विज्ञापन
केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

उच्च न्यायालय ने 2019 के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से सांसद एवं वर्तमान केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। 

विज्ञापन

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने निर्दलीय प्रत्याशी रहे रमेश द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया। जिसमें उन्होंने लेखी के चुनाव खर्च में विसंगतियों और भ्रष्ट चुनाव प्रथाओं में संलिप्तता के आरोप लगाए थे। अदालत ने पाया कि चुनाव याचिका में मूल रूप से भौतिक तथ्यों का अभाव है। इसमें कहा गया है कि बिना किसी ठोस सामग्री के रमेश के व्यापक कथन चुनावी भ्रष्ट आचरण के आरोपों को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त है।
 
विज्ञापन

न्यायमूर्ति नरूला ने कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत और अच्छी तरह से समर्थित दलीलें प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम विशिष्टता की आवश्यकता पर जोर देता है और विवरण में गए बिना अस्पष्ट आरोप लगाना पर्याप्त नहीं है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें