नई दिल्ली। राजधानी के अब 15 मीटर ऊंचे बने मकानों में रहने वालों को बिजली का कनेक्शन मिलेगा। दिल्ली सरकार और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने यह जानकारी उच्च न्यायालय को दी है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा के समक्ष दिल्ली सरकार और डीईआरसी ने बताया कि इस संबंधित नियमों में 15 अप्रैल, 2021 को बदलाव कर दिया है।
उन्होंने कहा कि संबधित नियम में बदलाव के बाद अब ‘बिना स्टील्ट पार्किंग के 15 मीटर से अधिक और स्टील्ट पार्किंग के साथ 17.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले मकानों में भी बिजली के कनेक्शन/मीटर लग सकेंगे। ऐसे मकानों के सिर्फ उन मंजिलों/फ्लैटों में बिजली का कनेक्शन लगाने के लिए अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी जो बिना स्टील्ट पार्किंग के 15 मीटर और स्टील्ट पार्किंग के साथ 17.5 मीटर के दायरे में बने हैं।
अब तक मकान की ऊंचाई बिना स्टील्ट पार्किंग के 15 मीटर से अधिक और स्टील्ट पार्किंग के साथ 17.5 मीटर से अधिक होने पर भूतल पर बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाता था। अदालत अब्दुल अमीर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। बिना स्टील्ट पार्किंग के 15 मीटर से अधिक और स्टील्ट पार्किंग के साथ 17.5 मीटर से अधिक ऊंचे मकानों में बिजली का कनेक्शन नहीं दिए जाने को चुनौती दी थी।
साथ ही उन्हें बिजली वितरण कंपनी में नए नियमों के बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने और जरूरी प्रक्रिया का पालन करने को कहा है। याची ने आरोप लगाया था कि 15 मीटर से अधिक ऊंचे मकानों में बिजली का कनेक्शन देने में भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि उनके पास के मकानों में बिजली का कनेक्शन दिया गया है जबकि समान ऊंचाई होने के बाद भी उनके मकान में बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है।