अदालत ने निलंबित आप पार्षद ताहिर हुसैन को मनी लांड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए छह दिन के ईडी रिमांड में भेजा है। वह उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में भी आरोपी है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आवेदन पर सुनवाई के बाद ताहिर हुसैन से पूछताछ के लिए एजेंसी को छह दिन का रिमांड दिया। ईडी ने हुसैन से पूछताछ के लिए 14 दिन का रिमांड मांगा था। एजेंसी ने कहा कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और सवालों के सही जवाब नहीं दे रहा है।
अदालत ने जेल प्रशासन को ताहिर हुसैन का कोरोना टेस्ट कराने और रिपोर्ट आने के बाद उसकी हिरासत ईडी को सौंपने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को ईडी की हिरासत में भेजने की दिन तारीख बताई जाए। इसके अलावा अदालत ने उसका हर 48 घंटे में मेडिकल करवाने का निर्देश दिया है।