दिल्ली हाईकोर्ट लॉकडाउन के दौरान गरीब बच्चों को मुफ्त लैपटॉप या मोबाइल फोन देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया कि गरीब बच्चों के पास लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए संसाधन नहीं है।
न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘जस्टिस फॉर ऑल’ की ओर से दायर याचिका पर वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की। पीठ ने केंद्र, दिल्ली सरकार, नगर निगमों और 10 निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों को नोटिस जारी कर 10 जून तक जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 जून को होगी।