नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 18.8 मिलियन अमेरिकी डाॅलर के अंतरराष्ट्रीय ओजेम्पिक घोटाले के मुख्य आरोपी कारोबारी विक्की रमांचा को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने आदेश दिया कि 22 सितंबर तक रमांचा के खिलाफ कोई जबरन कार्रवाई नहीं की जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि रमांचा जांच में सहयोग करें और 25 अगस्त को जांच अधिकारी के समक्ष पेश हों।
इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने रमांचा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ लालेर ने कहा था कि भारत का फार्मा सेक्टर राष्ट्रीय संपत्ति है और नकली दवाओं की आपूर्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। कोर्ट ने माना कि इस अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी में कई कानूनी पेचीदगियां हैं जिनकी गहन जांच आवश्यक है। ब्यूरो