संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने राजधानी में नर्सरी, केजी और पहली कक्षाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) श्रेणी के छात्रों के ऑनलाइन प्रवेश के लिए अस्थायी रिक्तियों की रूपरेखा जारी की है। इसमें निर्देश दिया गया है कि अगर कोई बदलाव करने हो या विसंगति हो तो स्कूल को 25 जनवरी तक संबंधित डीडीई जोन में दस्तावेजों के साथ लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि आंकड़ा सही है। फिर उम्मीदवारों को कंप्यूटर ड्रा के माध्यम से सीटें आवंटित की जाएंगी।
शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिया है कि 25 प्रतिशत सीमा से अधिक के आधार पर प्रवेश से इन्कार करने वाले स्कूल को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वहीं, डीडीई को निर्देश दिया है कि वे अपने जिलों के संबंधित निजी स्कूलों को परिपत्र के बारे में जानकारी दे।