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Delhi News: सांसद स्वाति मालीवाल को विदेश यात्रा की मिली अनुमति

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दिल्ली महिला आयोग नियुक्ति मामला: अदालत ने कहा, यह अनुमति केवल पासपोर्ट नवीनीकरण तक सीमित रहेगी
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ी से जुड़े मामले में आरोपी आप सांसद स्वाति मालीवाल को पासपोर्ट नवीनीकरण के उद्देश्य से विदेश यात्रा की अनुमति दे दी। विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अदालत आवेदक के पक्ष में नया अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करती है और पासपोर्ट नवीनीकरण के सीमित उद्देश्य से विदेश यात्रा की अनुमति देती है। बशर्ते कि सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन किया जाए। अदालत ने कहा कि यह अनुमति केवल पासपोर्ट नवीनीकरण तक सीमित रहेगी। स्वाति मालीवाल को इसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य से विदेश जाने की इजाजत नहीं होगी।
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मालीवाल की ओर से दलील दी गई थी कि अदालत ने पहले 4 जून 2025 को उन्हें तीन महीने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दिया था, लेकिन पासपोर्ट अधिकारियों ने नवीनीकरण से इन्कार कर दिया था। अधिकारियों ने कहा था कि केवल एनओसी पर्याप्त नहीं है। इसके साथ भारत से बाहर जाने की स्पष्ट अनुमति भी जरूरी है, जैसा कि विदेश मंत्रालय के 6 दिसंबर, 2014 के आदेश में कहा गया है। अदालत ने यह माना कि पिछली सुनवाई के बाद परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और आवेदक द्वारा मांगी गई अनुमति केवल पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए ही है, इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। सीबीआई ने इस आवेदन का विरोध किया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मौखिक आपत्ति जताते हुए कहा कि अदालत कानून के अनुसार निर्णय ले सकती है।
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