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एमएफ हुसैन पेंटिंग केस: वर्चुअल पेशी की इजाजत

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मामले में ट्रायल कोर्ट ने मार्च में पूर्व गृह राज्य मंत्री के खिलाफ समन जारी किया था
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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व गृह राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को एक अहम मामले में राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें वर्चुअली (वीसी) ट्रायल कोर्ट में पेश होने की इजाजत दी है। यह मामला उस पेंटिंग को वापस न करने से जुड़ा है, जो मशहूर कलाकार एमएफ हुसैन की बनाई हुई थी। उसकी कीमत 1 करोड़ रुपये से अधिक की बताई जा रही है। सिंह के खिलाफ यह मामला तब सामने आया जब शिकायतकर्ता रोहित सिंह महियारिया ने आरोप लगाया कि 2014 में सिंह ने अपनी मां से एमएफ हुसैन की पेंटिंग उधार ली थी। जब पेंटिंग वापस मांगी गई, तो सिंह ने इसे लौटाने में असमर्थता जताई। इसके बदले एक मिनिएचर पेंटिंग की पेशकश की। आरोप है कि सिंह ने बार-बार अनुरोध करने के बावजूद पेंटिंग नहीं लौटाई।
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मामले में ट्रायल कोर्ट ने मार्च में सिंह के खिलाफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के आरोपों पर समन जारी किया था। लेकिन कांग्रेस नेता ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा। सिंघवी ने कोर्ट में यह तर्क दिया कि पेंटिंग सौंपने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है और न ही शिकायत में कोई तारीख या समय दिया गया है, जब पेंटिंग दी गई थी। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि गवाहों के बयानों में कई विरोधाभास हैं। इस पर हाई कोर्ट ने सिंह को ट्रायल कोर्ट में वर्चुअली पेश होने की अनुमति दी। अब मामला 7 अप्रैल, 2026 को अगली सुनवाई के लिए तय है।
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