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छत्तीसगढ़: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में एक महिला समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास, 2018 में हुई थी वारदात

Tue, 29 Nov 2022 11:04 PM IST
Digvijay Singh एएनआई, नई दिल्ली

सार

लोक अभियोजक ने बताया कि दोषियों ने नाबालिग को बहला फुसलाकर घर से ले गये और उसके खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ बारी- बारी दुष्कर्म किया। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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एक महिला और दो युवकों को आजीवन कारावास - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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छत्तीसगढ़ के कोरबा में 16 वर्षीय लड़की के साथ 2018 में दुष्कर्म के मामले में एक विशेष अदालत ने सोमवार को दोषी ठहराए गए एक महिला और दो युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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लोक अभियोजक ने  बताया कि दोषियों ने नाबालिग को बहला फुसलाकर घर से ले गये और उसके खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ बारी- बारी दुष्कर्म किया। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

 

सरकारी वकील ने कहा कि अदालत ने प्रत्येक धारा के लिए 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियुक्तों को अंततः दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने से पहले मामले के संबंध में अदालत में कुल 16 गवाहों का परीक्षण किया गया था। 

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