रेल भवन के बाहर 2013 में निषेधाज्ञा भंग करने व सरकारी नौकर को काम करने से रोकने के मामले में कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व आप नेता संजय सिंह को अगली सुनवाई पर पेश होने का निर्देश दिया है।
पटियाला हाउस स्थित महानगर दंडाधिकारी हरविंदर सिंह ने केजरीवाल, सिसोदिया व संजय सिंह को पेशी से एक दिन की छूट बुधवार को दी, लेकिन केस की अगली सुनवाई पर पेश होने के लिए कहा है।
केस की अगली सुनवाई 12 दिसंबर 2016 को होगी। मामले की सुनवाई के दौरान आप नेता राखी बिड़लान, सोमनाथ भारती व आशुतोष कोर्ट में पेश हुए।
दिल्ली पुलिस ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी, जिस पर संज्ञान के बाद आरोपियों को समन जारी किया था। कोर्ट में पेश होने पर इन आरोपियों को जमानत मिल गई थी।