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मानहानि मामले में जारी समन को मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

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नई दिल्ली। मानहानि के मामले में समन जारी होने के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी नेता कंवर सिंह तंवर की ओर से दायर शिकायत पर मुख्यमंत्री के अलावा आप विधायक अमानतुल्ला खान, सुरेंदर सिंह और पार्टी के संयोजक दिलीप पांडे के खिलाफ भी समन जारी किया गया था।
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मुख्यमंत्री की ओर से यह याचिका वकील मोहम्मद इरशाद और बदर महमूद ने दायर की है। इस मामले में मजिस्ट्रेट अदालत ने जुलाई 2019 में मुख्यमंत्री और अन्यों के खिलाफ समन जारी किया था। मुख्यमंत्री ने पहले इन समन को सत्र अदालत में चुनौती देकर रद्द करने की मांग की थी, लेकिन सत्र अदालत ने 3 अक्तूबर 2020 को उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। सत्र अदालत में याचिका खारिज करने के फैसले को अब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
याचिका में मुख्यमंत्री का कहना है कि भाजपा नेता कंवर सिंह तंवर के खिलाफ उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसा बयान नहीं दिया, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते भाजपा नेता ने उन पर यह आरोप लगाया है। उन्होंने अदालत द्वारा जारी समन और मानहानि की शिकायत दोनों को रद्द करने की मांग की है।
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भाजपा नेता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री और सह आरोपी नेताओं ने 2016 में उन पर एनडीएमसी के अधिकारी एमएम खान की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप मीडिया के सामने लगाया था। इस वजह से से उनकी छवि को अपूरणीय क्षति पहुंची है।
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