कट्टरपंथी कश्मीरी अलगाववादी और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन दुख्तारन-ए-मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी ने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में अपनी संपत्ति को जब्त करने के राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की खंडपीठ ने एनआईए को नोटिस जारी कर 28 सितंबर तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। आसिया ने हिंसक तरीकों से जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत की है। उसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।