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सरकार के वकीलों के बिल लंबित होने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया

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नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने केंद्र व दिल्ली सरकार के पैनल वकीलों के बिल छह माह से भी ज्यादा अवधि से लंबित होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने दोनों को चेतावनी दी कि यदि छह महीने या उससे अधिक समय से लंबित बिलों का भुगतान जल्द नहीं किया गया तो सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के वेतन पर रोक लगा दी जाएगी।
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मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ के कड़े रवैये को देख केंद्र और दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि बिलों के भुगतान प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ बिलों को मंजूरी दे दी गई है जबकि अन्य पाइपलाइन में हैं और जल्द ही उन्हें मंजूरी दे दी जाएगी। उन्होंने पैनल के वकीलों के सभी लंबित बिलों को पास करने के लिए कुछ समय प्रदान करने का आग्रह किया।
अदालत ने उन्हें बिलों के भुगतान का समय प्रदान करते हुए सुनवाई 12 फरवरी तय की है। खंडपीठ अधिवक्ता पीयूष गुप्ता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता ने कहा कि मौजूदा स्थिति में सरकारी वकील वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वकीलों की आय का एक मात्र स्रोत फीस और बिल है उनका भुगतान लंबे अरसे से लंबित है।
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केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि पैनल में शामिल अधिवक्ताओं के लिए स्वीकृत बजट 9 करोड़ रुपये था और पूरी राशि की भुगतान कर दिया गया है।
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