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Delhi News: फीस रेगुलेशन कमेटी पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

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20 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई
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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की उस याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें स्कूल स्तर पर फीस रेगुलेशन कमेटी (एसएलएफआरसी) बनाने संबंधी शिक्षा निदेशालय (डीओई) के सर्कुलर को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए आपत्तियां दाखिल करने को कहा।
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मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। निजी स्कूलों का कहना है कि हाईकोर्ट पहले ही मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए एसएलएफआरसी बनाने के आदेश पर रोक लगा चुका है। इसके बावजूद शिक्षा निदेशालय ने 30 जून को नया सर्कुलर जारी कर फिर से कमेटी बनाने और फीस प्रस्ताव जमा करने के निर्देश दे दिए। स्कूलों ने अदालत से अनुरोध किया कि जब तक मामले का फैसला नहीं हो जाता, तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि यदि सरकार इस बीच कोई प्रतिकूल कार्रवाई करती है तो स्कूल दोबारा अदालत का रुख कर सकते हैं। यह मामला दिल्ली स्कूल एजुकेशन (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं से जुड़ा है। नए कानून के तहत प्रत्येक निजी स्कूल में फीस तय करने के लिए स्कूल स्तर पर एक फीस रेगुलेशन कमेटी बनाने का प्रावधान किया गया है।
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