नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में राजीव सक्सेना से सरकारी गवाह वापस लेने की मांग वाली याचिका खारिज करने के हाईकोर्ट के फैसले को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। हाईकोर्ट ने आठ जून को ईडी की ओर से दायर उक्त याचिका खारिज कर दी थी।
न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की एकल पीठ के समक्ष ईडी की ओर से पेश अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) दायर करने की बात कही। हालांकि इस बीच पीठ ने राजीव सक्सेना की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली। पीठ इस पर 15 अक्तूबर को सुनवाई करेगी।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकारी गवाह का दर्जा वापस लेने के लिए निचली अदालत में दायर ईडी की याचिका तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 306 (4) के तहत सक्सेना का बयान दर्ज नहीं किया गया है। पीठ ने कहा था कि इसके बाद ही ईडी दोबारा याचिका दायर कर सकता है। ईडी का कहना था कि सक्सेना ने अपराध से संबंधित सभी तथ्यों का खुलासा नहीं किया है।
दुबई में रहने वाले उद्योगपति राजीव सक्सेना को 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की खरीद में 3,600 करोड़ रुपये के कथित घोटाला मामले में पिछले साल 31 जनवरी को भारत लाया गया था। इसके बाद वह सरकारी गवाह बन गया था।