याचिका में अकबर ने प्रिया रमानी पर दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने बृहस्पतिवार को कहा कि वे याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हैं। इसके साथ ही उन्होंने इसे नियत समय के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
मीटू अभियान के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ अकबर की तरफ से दर्ज मानहानि के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार किया है।
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याचिका में अकबर ने प्रिया रमानी पर दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने बृहस्पतिवार को कहा कि वे याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हैं। इसके साथ ही उन्होंने इसे नियत समय के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति गुप्ता ने अकबर की तरफ से दायर याचिका पर पिछले साल अगस्त में रमानी को नोटिस जारी किया था। रमानी की तरफ से अधिवक्ता भावुक चौहान ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।