हाईकोर्ट के कड़े रवैये को देख नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने यात्रा के दौरान मास्क न पहनने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। डीजीसीए ने हाईकोर्ट को बताया कि विमान में यात्रियों को मास्क पहनने के प्रति सचेत किया जा रहा है और चेतावनी के बावजूद जो यात्री इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसे विमान से उतार दिया जाएगा।
इतना ही नहीं ऐसे यात्री को यात्रा के लिए प्रतिबंध किया जाएगा। इतना ही नहीं 16 मार्च को जम्मू से दिल्ली विमान यात्रा के दौरान 4 यात्रियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई भी की गई है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति सी. हरि. शंकर की खंडपीठ के समक्ष डीजीसीए ने अपने जवाब मे कहा कि चेतावनी के बाद भी सही से मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों को उड़ान भरने से पहले विमान से उतार दिया जाएगा। डीजीसीए ने पीठ को ऐसे यात्रियों को अनियंत्रित यात्री माना जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तय सभी दिशा निर्देशो का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए है।
खंडपीठ न्यायमूर्ति जस्टिस हरि. शंकर द्वारा 8 मार्च को कलकत्ता से दिल्ली यात्रा के दौरान विमान में यात्रियों के मास्क न पहनने के रवैये पर संज्ञान मुद्दे पर सुनवाई कर रही है। उन्होंने विमान में पाया था कि अधिकांश यात्रियों ने मास्क नहीं लगाया था जबकि बंद विमान में कोरोना संक्रमण के फैलने के ज्यादा खतरा है। उन्होंने इस मामले को गंभीर मानते हुए स्वयं संज्ञान लेकर डीजीसीए से जवाब मांगा था।