प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड धोखाधड़ी मामले में अशोक कुमार और देवकी नंदन गर्ग को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को 29 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा गया है।
ईडी ने दिल्ली से दोनों आरोपियों को धन शोधन निवारण अधिनियम-2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। दोनों 29 सितंबर तक ईडी के हिरासत में रहेंगे।
ईडी ने शुक्रवार को कहा कि उसने कथित तौर पर 3,269 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामले में शक्ति भोग फूड कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के सिलसिले में दो गुर्गों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी तब हुई जब एजेंसी ने 17 सितंबर को दिल्ली और उत्तर प्रदेश में एक दर्जन से अधिक परिसरों पर छापा मारा।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि आवास प्रवेश प्रदाता अशोक कुमार गोयल और देवकी नंदन गर्ग को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। गोयल को 20 सितंबर को और गर्ग को अगले दिन धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था।
उन्होंने कहा कि एक स्थानीय अदालत ने पहले गोयल और गर्ग को शुक्रवार तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था और अब इसे पांच और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। ईडी ने दावा किया कि तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य का पता लगाया गया और उन्हें जब्त कर लिया गया है।
आरोप लगाया कि शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड ने बिना किसी वास्तविक व्यावसायिक लेनदेन के अशोक कुमार गोयल और देवकी नंदन गर्ग के नियंत्रण और नियंत्रण के तहत डमी संस्थाओं से नकली बिक्री-खरीद चालान प्राप्त किए थे।