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पूर्वी दिल्ली नगर निगम: संपत्ति कर पर पंद्रह अक्तूबर तक 15 फीसदी छूट

Sat, 02 Oct 2021 11:01 PM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

पूर्वी निगम ने संपत्ति कर भुगतान पर मिल रही 15% छूट की अवधि को 15 अक्तूबर तक बढ़ा दिया है। महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि नए यूपिक के आवेदन की अवधि भी 10 अक्तूबर तक बढ़ा दिया गया है।
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पूर्वी दिल्ली नगर निगम - फोटो : ANI
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पूर्वी निगम ने संपत्ति कर भुगतान पर मिल रही 15% छूट की अवधि को 15 अक्तूबर तक बढ़ा दिया है। महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते यूपिक आधारित भुगतान प्रणाली से लोगों को संपत्ति कर भुगतान में परेशानी हुई, इसलिए लोगों को छूट देने का फैसला लिया गया है।
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महापौर ने बताया कि 15% छूट के साथ नए यूपिक के आवेदन की अवधि भी 10 अक्तूबर तक बढ़ा दिया गया है। बिना छूट के नए यूपिक का आवेदन 16 अक्तूबर से स्वीकार किए जाएंगे। संपत्ति कर का भुगतान पूर्वी निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। 30 सितंबर तक करीब 1.60 लाख करदाताओं से 100 करोड़ रूपये से अधिक संपत्ति कर प्राप्त हुआ है।
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