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Delhi : मेट्रो में फिर हुआ युवक-युवती का अश्लील वीडियो वायरल, डीएमआरसी ने जारी किए नये निर्देश

Thu, 11 May 2023 03:31 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

इसके तहत यात्रियों से सफर के दौरान मर्यादित पोशाक और बर्ताव करने की अपील की गई है। सफर में अश्लील हरकतों की सूचना मेट्रो या सीआईएसएफ को देने का अनुरोध किया गया है, ताकि कार्रवाई हो सके। 
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delhi metro - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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मेट्रो में अश्लीलता से जुड़े वीडियो के वायरल होने का सिलसिला खत्म नहीं होने पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत यात्रियों से सफर के दौरान मर्यादित पोशाक और बर्ताव करने की अपील की गई है। सफर में अश्लील हरकतों की सूचना मेट्रो या सीआईएसएफ को देने का अनुरोध किया गया है, ताकि कार्रवाई हो सके। 

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वहीं, अब एक और वायरल वीडियो में मेट्रो में फर्श पर बैठे युवक और युवती अशोभनीय बर्ताव करते दिख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लोग डीएमआरसी को सोशल मीडिया पर जमकर कोस रहे हैं। कुछ दिनों पहले मेट्रो में बिकनी पहनकर एक युवती मेट्रो में सफर करती हुई नजर आई थी।

वीडियो के वायरल होने के बाद हर तरफ इसकी आलोचना हुई थी। एक यूजर ने डीसीपी मेट्रो को टैग करते हुए ट्वीट किया था कि क्या आप जाग रहे हो। कई लोगों ने इस वीडियो को कोरोना पीड़ितों से जोड़ते हुए टिप्पणी की थी। अब ऐसी वीडियो की बढ़ती तादाद को देखते हुए डीएमआरसी की ओर से जारी दिशा-निर्देश का भी यात्रियों पर असर नहीं पड़ रहा है। 
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यात्रियों का सवाल यह है कि सीसीटीवी से जब सभी बातों की निगरानी की जा रही है तो ऐसी घटनाओं पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है। इधर, डीएमआरसी का दावा है कि 3 से 4 सदस्यों की टीमें मेट्रो में तैनात की गई हैं। यात्रियों को शिक्षित और दंडित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

बिना वर्दी में तैनात टीम के सदस्यों की नजर महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में अवैध तौर पर प्रवेश करने, टोकन सहित बाहर निकलने की कोशिश करने वाले, फर्श पर बैठने, थूूकने और आरक्षित सीटों पर बैठने वालों पर टिकी रहती है। ट्रेन या स्टेशन परिसर में खानपान, चढ़ने और उतरने के दौ0रान एहतियात, तेज आवाज में संगीत सुनना, मेट्रो के दरवाजों में बाधा डालना, महिलाओं की सीट, ट्रेनों में गैंगवे पर बैठे यात्रियों पर नजर रखी जा रही है। डीएमआरसी के संचालन और रखरखाव अधिनियम में अभद्रता को धारा-59 के तहत दंडनीय अपराध के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

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