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दिल्ली परिवहन विभाग : दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ाई गई

Wed, 01 Dec 2021 02:39 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

पिछले साल 2020 फरवरी से इस साल 30 नवंबर के दौरान समाप्त होने वाले लर्निंग लाइसेंस की वैधता 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है।
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कैलाश गहलोत - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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अब ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन समेत सभी परिवहन दस्तावेज की वैधता अब 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है।  इससे लाखों आवेदकों के अधूरे काम पूरे हो सकेंगे। पिछले साल कोरोना काल में लगी पाबंदियों को देखते यह फैसला लिया गया।

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परिवहन विभाग की सेवाएं फेसलेस होने के बाद नए आवेदनों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही लंबित आवेदनों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो गई थी। ऐसे में अब सफर के दौरान पुराने दस्तावेज यानी जिनकी मियाद खत्म हो चुकी है, अगले एक माह तक उन्हें भी मान्य समझा जाएगा।

परिवहन विभाग के एक आला अधिकारी ने कहा कि पहले केवल लर्नर लाइसेंस के लिए यह राहत देने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन बाद में सभी पर लागू कर दिया गया।

पीयूसी नहीं होने पर जारी रहेगी सख्ती
दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए परिवहन विभाग की ओर से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) न होने पर परिवहन विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रमाण पत्र न होने पर वाहन मालिकों पर जुर्माना सहित ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन महीने के सस्पेंड किए जा रहे हैं। अभियान के तहत रोजाना करीब 40 हजार  प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। 
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लर्निंग लाइसेंस के आवेदकों को राहत, 31 जनवरी तक बढ़ाई गई वैधता
पिछले साल 2020 फरवरी से इस साल 30 नवंबर के दौरान समाप्त होने वाले लर्निंग लाइसेंस की वैधता 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। मंगलवार को दिल्ली सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। कोविड-19 महामारी और ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट हासिल करने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए एक बार फिर वैधता बढ़ाई गई है। आदेश की कॉपी ट्वीट कर साझा की गई है। 

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