कोर्ट ने निर्देश दिया कि पुलिस सीएफएसएल, सीबीआई, नई दिल्ली के साथ सहयोग करेगी और वॉइस सैंपल लेने के लिए तारीख और समय तय कर इसकी सूचना कोर्ट दे जिससे आरोपी का प्रोडक्शन वारंट जारी किया जा सके। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि संबंधित जेल सुपरिटेंडेंट जांच अधिकारी द्वारा सूचित आरोपी की तय तारीख और समय पर पेशी सुनिश्चित करे। आरोपी के वकील ने वॉइस सैंपल देने में कोई आपत्ति नहीं जताई है।
जांच अधिकारी ने बताया है कि आरोपी शरजील इमाम ने पश्चिम बंगाल के असनसोल में और बिहार में गया के चकंद में 22-23 जनवरी 2020 को भड़काऊ भाषण दिए थे। यूट्यूब और ट्विटर पर अपलोड उसके भाषणों को डाउनलोड कर मौजूदा मामले में जब्त कर लिए गए थे।