दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने गणतंत्र दिवस को देखते हुए ड्रोन व पैरा ग्लाइडर आदि के उड़ाने पर रोक लगा दी है। रोक 20 जनवरी से लागू होकर 27 दिन के लिए रहेगी। इसके लिए धारा 144 लगा दी गई है। अगर इन अवधि में कोई ड्रोन व पैरा-ग्लाइडर उड़ाता पाया गया तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 यानि सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली पुलिस प्रवक्ता कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कुछ आपराधिक या असामाजिक तत्व या आतंकवादी, जो अर्ध-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों के उपयोग से आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इनमें हैंग ग्लाइडर, मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी), मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस), माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट, दूरस्थ रूप से पायलट किए गए विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और छोटे आकार के संचालित विमानआदि शामिल हैं। पुलिस आयुक्त ने उनके उडने पर रोक लगा दी है।
गणतंत्र दिवस समारोह-2021 को देखते हुए राजधानी क्षेत्र में ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, दूर से आने वाले विमान, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट, क्वाडकोप्टर या पैरा जंपिंग आदि उड़ाया तो आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 20-01-2021 से लागू होगा और 27 दिनों की अवधि तक यानी 15-02-2021 तक लागू रहेगा।