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दिल्ली: अप्रैल में निगम चुनाव के विकल्प सीमित, महीने में चार दिन ही खाली, मंथन कर रहा आयोग

Mon, 28 Feb 2022 09:12 AM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त एसके श्रीवास्तव का कार्यकाल 20 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। इस कारण आयोग ने 20 अप्रैल से पहले तीनों नगर निगमों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराने का लक्ष्य रखा है। दूसरी तरफ दो से 10 अप्रैल तक नवरात्र हैं।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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तीनों नगर निगमों के चुनाव अप्रैल माह में कराने के लिए दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के सामने विकल्प सीमित हैं। चुनाव आयोग 20 अप्रैल से पहले हर हाल में चुनाव से जुड़ी समस्त प्रक्रिया पूरी करना चाहता है। लेकिन 20 दिनों में 12 दिन नवरात्र समेत दूसरे त्योहारों में गुजर जाएंगे। 01, 11, 12 व 13 अप्रैल के चार दिनों में त्योहार नहीं है। जबकि 20 अप्रैल से पहले के आखिरी चार दिनों में चुनाव पूरा करवाना संभव नहीं होगा। इससे आयोग के लिए 20 अप्रैल से पहले समस्त चुनाव प्रक्रिया पूरी कराना काफी मुश्किल भरा रहेगा। आयोग चुनाव की तारीखें तय करने के लिए फिलहाल मंथन कर रहा है।

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दरअसल, दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त एसके श्रीवास्तव का कार्यकाल 20 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। इस कारण आयोग ने 20 अप्रैल से पहले तीनों नगर निगमों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराने का लक्ष्य रखा है। दूसरी तरफ दो अप्रैल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। 10 अप्रैल को रामनवमी होगी। राजधानी निवासी बड़ी संख्या में नवरात्र करते हैं। आयोग को आशंका है कि नवरात्रों में चुनाव कराने से मतदान प्रतिशत कम हो सकता है। कोरोना काल में आयोग इस तरह का कोई जोखिम लेने से बच रहा है।

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इसके अलावा 14 अप्रैल को डॉ. भीम राव आंबेडकर जयंती है। इसी दिन महावीर जयंती और वैशाखी भी है। लिहाजा इस दिन भी चुनाव कराए नहीं जा सकते। इस दिन भी विभिन्न समुदाय के लोग व्यस्त रहेंगे। अगले दिन 15 अप्रैल को गुड फ्राईडे और 16 अप्रैल को हनुमान जयंती भी है। इन दोनों दिन भी चुनाव कराने पर सवाल उठेंगे और मतदान पर भी असर पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इस दिन बड़ी संख्या में लोगों का गिरजाघर और मंदिरों में जाना होगा।

मतगणना के तीन दिन बाद पूरी होती है चुनाव प्रक्रिया

तीनों नगर निगम के चुनाव 17 अप्रैल को कराने की स्थिति में 20 अप्रैल तक चुनाव की समस्त प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मतदान की तिथि और मतगणना के मध्य दो दिन अंतर रखा जाता है। इसके अलावा मतगणना के तीन दिन बाद चुनाव प्रक्रिया पूरी होती है। लिहाजा चुनाव आयोग के समक्ष 01, 11, 12 एवं 13 अप्रैल को चुनाव कराने का विकल्प ही बचा है।

11 को चुनाव करा सकता है आयोग

माना जा रहा है कि चुनाव आयोग 11 अप्रैल को चुनाव करा सकता है, क्योंकि इस दिन चुनाव कराने पर गड़बड़ी की शिकायत आने पर उसके पास पुर्नमतदान कराने के लिए खाली दिन उपलब्ध रहेंगे और इस दिन चुनाव कराने पर त्यौहार और जयंती आड़े नहीं आएगी। वह आराम से चुनाव प्रक्रिया पूरी कर लेगा।
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