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उन्नाव दुष्कर्म केस: हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा पर रोक लगाई, पीड़िता के इलाके से दूर रहने का निर्देश

Tue, 23 Dec 2025 03:20 PM IST
राहुल तिवारी एएनआई, नई दिल्ली

सार

2017 के उन्नाव रेप मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर दी है। कोर्ट ने शर्त रखी है कि सेंगर दिल्ली में पीड़िता के निवास क्षेत्र के पांच किलोमीटर के दायरे में प्रवेश नहीं करेगा।
 
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कुलदीप सिंह सेंगर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया और दिल्ली में रहने समेत कई सख्त शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि सेंगर अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा पर उनकी याचिका लंबित है जिसकी सुनवाई 16 जनवरी 2026 को होनी है जो मुख्य न्यायाधीश के आदेशों के अधीन होगी।
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नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास मामले में न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने सेंगर को 15 लाख रुपये का निजी मुचलके और इतनी ही राशि के तीन जमानतदार जमा करने का निर्देश दिया। अदालत ने शर्त लगाई है कि तीनों जमानतदार दिल्ली के निवासी होने चाहिए।

कोर्ट ने सेंगर को पीड़िता के दिल्ली स्थित निवास से पांच किलोमीटर के दायरे में नहीं आने, पीड़िता या उनकी मां को किसी तरह की धमकी नहीं देने का आदेश दिया। साथ ही, पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करने और हर सोमवार सुबह 10 बजे स्थानीय थाने में हाजिरी लगाने के निर्देश दिए हैं।
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पीठ ने स्पष्ट कहा कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। यदि अपील में दोष सिद्ध होता है तो शेष सजा काटने के लिए उपलब्ध रहना होगा। दिसंबर 2019 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को सेंगर चुनौती दे रहे हैं, जिसमें उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह मामला 2017 का है। सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2019 के आदेश पर दुष्कर्म सहित सभी संबंधित मुकदमों को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था।
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