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दिल्लीः हाईकोर्ट ने स्कूल के लिए भूमि आवंटन न करने पर डीडीए व शिक्षा निदेशक को लगाई फटकार

Thu, 21 Jan 2021 06:08 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
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delhi high court - फोटो : PTI
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दिल्ली हाईकोर्ट ने किराड़ी इलाके के प्रेम नगर में नए सरकारी स्कूल को बनाने के लिए भूमि आवंटित न करने पर डीडीए व दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को कड़ी फटकार लगाई। दायर अवमानना याचिका में आरोप लगाया है कि 15 माह पहले दिए गए आदेश पर अभी तक अमल नहीं किया गया।

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अदालत ने कहा यह मामला बच्चों की पढ़ाई का है और आप लोग ऐसे मामलों में भी गंभीर नहीं है। अदालत के रवैये को देख उन्होंने कहा कि स्कूल के लिए भूमि का चयन किया जा रहा है और जल्द ही भूमि का आवंटन हो जाएगा।

अदालत ने दोनों पक्षों को पूर्व में दिए आदेश का पालन कर इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई दो मार्च को तय कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि आदेश का पालन न हुआ तो उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने यह निर्देश 'हमारा प्रयास सामाजिक उत्थान' नामक संगठन द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
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याचिका में डीडीए उपाध्यक्ष अनुराग जैन व शिक्षा निदेशक उदित प्रकाश राय को पक्ष बनाते हुए उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के जरिए दायर अवमानना याचिका में कहा गया है कि प्रेम नगर में कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है।

हजारों बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आसपास के स्कूलों में जाना पड़ता है जिस कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इतना ही नहीं काफी बच्चे दाखिला न मिलने के चलते पढ़ाई नहीं कर पा रहे।
याचिका में कहा गया है कि इसी मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने 24 सितंबर 2019 को डीडीए व शिक्षा निदेशालय को प्रेम नगर में नया सरकारी स्कूल खोलने का निर्देश दिया था।

अदालत ने उन्हें इलाके में स्कूल के लिए खाली भूमि की तलाश कर जल्द से जल्द भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा अदालत ने स्पष्ट किया था कि बच्चों के फायदे के लिए नया सरकारी स्कूल बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रेम नगर में रहने वाले हजारों बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द भूमि तलाश कर स्कूल के लिए आवंटित करने का निर्देश दिया जाए।

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