फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Delhi: हाईकोर्ट ने कहा- सीमेन की जगह पेनिट्रेशन का सबूत काफी, सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुनाई 20 साल की सजा

Tue, 27 Jun 2023 09:37 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म की पुष्टि के लिए पेनिट्रेशन का सबूत पर्याप्त है। विदेशी महिला सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो लोगों को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2014 में नाइजीरिया की महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में सजा का एलान किया और साथ ही एक अहम टिप्पणी भी कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म की पुष्टि के लिए पेनिट्रेशन का सबूत पर्याप्त है। विदेशी महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो लोगों को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है।

विज्ञापन

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को 2014 के सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषियों को निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को कम किया। इन दोषियों को निचली कोर्ट ने 30 साल की सजा सुनाई थी। जबकि हाईकोर्ट ने सजा को 20 साल कर दिया।  
विज्ञापन

इस अहम मामले पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस पूनम ए बंबा की पीठ ने कहा कि आईपीसी की धारा 376 (डी) के तहत अपीलकर्ताओं की कारावास की सजा में बदलाव किया जाता है। अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि पीड़िता के बयान और सबूत न सिर्फ भरोसेमंद हैं, साथ ही अन्य तथ्य भी इस बात को साबित करते हैं। ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई खामी नहीं है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें