दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या: नेशनहुड इन आवर टाइम्स के प्रकाशन, प्रसार और बिक्री पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि अगर लोग इतना संवेदनशील महसूस कर रहे हैं तो वे क्या कर सकते है।
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने वकील विनीत जिंदल द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। याची ने दावा किया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री की किताब दूसरों के विश्वास को प्रभावित करती है क्योंकि यह हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे कट्टरपंथी समूहों से करती है।
अदालत ने कहा लोगों से कहें कि वे किताब न खरीदें और न ही इसे पढ़ें। लोगों को बताएं कि यह बुरी तरह से लिखी गई और कुछ बेहतर पढ़ें। अदालत ने कहा अगर लोग इतना संवेदनशील महसूस कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं।
याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि पुस्तक के परिणामस्वरूप सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है और शांति बनाए रखना सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है।