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Delhi High Court: कोर्ट- गोद लेने के लिए किसी विशेष बच्चे को नहीं चुन सकते

Sun, 27 Nov 2022 06:18 AM IST
वीरेंद्र शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

अदालत ने माल्टा के एक दंपती की याचिका को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणियां कीं। याची ने सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (कारा) द्वारा जारी एक संचार को चुनौती दी थी, जिसमें स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी जहां बच्चे को रखा गया था को एक शिकायत मिली थी कि गोद लेने के नियमों का उल्लंघन किया गया है।
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Delhi high court - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि बच्चे को गोद लेने के इच्छुक माता-पिता किसी विशेष बच्चे को नहीं चुन सकते। ऐसे माता-पिता की जरूरतें और इच्छाएं हमेशा बच्चे के हित के अधीन होंगी। जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने फैसले में कहा गोद लेने का कार्य विशिष्ट बच्चे के संबंध में प्रयोग करने के लिए उपलब्ध नहीं है। यह प्रत्येक बच्चे के लिए भगवान का उपहार है और इस प्रकार एक परिवार द्वारा गले लगाने और पालने और पोषित होने के समान अधिकार का हकदार है। न तो रंग, न जाति। धरातल पर न तो पंथ और न ही राष्ट्रीयता की कोई भूमिका होनी चाहिए।
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अदालत ने कहा कि इस दुनिया में प्रवेश करने वाले प्रत्येक बच्चे को कानूनी रूप से बुनियादी अधिकारों के लिए मान्यता दी जानी चाहिए और न केवल जीवित रहने का अवसर बल्कि हमारे बीच अपनी वास्तविक जगह खोजने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। अदालत ने कहा, भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) को लिंग के आधार पर चुनाव करने या अपनी जरूरतों के आधार पर किसी एक को अपनाने का अधिकार हो सकता है, लेकिन सभ्य देशों में प्रचलित कोई भी कानूनी प्रणाली किसी को विशेष रूप से चुनने या चुनने का अधिकार नहीं देती।

अदालत ने माल्टा के एक दंपती की याचिका को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणियां कीं। याची ने सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (कारा) द्वारा जारी एक संचार को चुनौती दी थी, जिसमें स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी जहां बच्चे को रखा गया था को एक शिकायत मिली थी कि गोद लेने के नियमों का उल्लंघन किया गया है। अपने संचार के माध्यम से कारा ने दत्तक ग्रहण एजेंसी से कहा कि शिकायत की जांच होने तक सक्षम अदालत से दंपती की गोद लेने की याचिका को वापस ले लें। बच्ची को 2019 में छोड़ दिया गया था। वह उत्तर प्रदेश के एक श्मशान घाट में मिली थी। बच्ची दो साल से यूपी के बरेली के एक अनाथालय में थी।
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उच्च न्यायालय को बताया गया कि बच्चे को 10 अक्टूबर, 2019 को मुक्त गया था और उसे बाल कल्याण समिति  के समक्ष पेश किया गया था। उसे 28 जुलाई, 2020 को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित किया गया था। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने बच्चे को आरक्षित करने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया, और चूंकि विशेष जरूरतों वाले बच्चे को रखने की प्रक्रिया में पहले ही तीन साल लग चुके हैं, इसलिए इसे बंद करने की अनुमति दी जानी चाहिए।अदालत ने कहा सभी संबंधित अधिकारी याचिकाकर्ताओं द्वारा उसे गोद लेने से संबंधित सभी कानूनी औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करने में सहायता करेंगे।
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