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Delhi high court: न्याय फाउंडेशन ने दायर की जनहित याचिका, तिहाड़ जेल में क्षमता से अधिक बंदियों पर उठाए सवाल

Tue, 08 Nov 2022 03:17 PM IST
Digvijay Singh एएनआई, नई दिल्ली

सार

याचिका के अनुसार शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कानून के बावजूद, आकस्मिक गिरफ्तारियां बंद नहीं हुई हैं। आरोपी व्यक्तियों को हिरासत में लिया जा रहा है और कानून का सरासर उल्लंघन करते हुए सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। उसी के परिणामस्वरूप होने वाली भीड़ कैदियों की मानसिक पीड़ाओं के लिए उत्प्रेरक का काम करती है। 
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तिहाड़ जेल (फाइल फोटो) - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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दिल्ली में कैदियों की भीड़ के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि तिहाड़ जेल में कैदियों की संख्या प्रत्येक बैरक की वास्तविक क्षमता से अधिक थी और यह रिकॉर्ड में है कि परिसर में कैदियों की कुल आबादी में भारी वृद्धि हुई है।

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एक एनजीओ- न्याय फाउंडेशन द्वारा याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि ऐसी जेलों की अनावश्यक भीड़भाड़ भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कैदियों के मौलिक अधिकारों से वंचित करने के बराबर है। जिसमें एक व्यक्ति की शांतिपूर्ण और सम्मानजनक जीवन शैली है। याचिका में कहा गया है कि इस कारागार परिसर में भीड़भाड़ के कारण कैदियों का जीवन काफी हद तक मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के कारण प्रभावित होता है।

याचिका के अनुसार, तिहाड़ जेल परिसर में किसी भी मामले में जो 3 साल से कम की सजा है और पहली बार अपराधी हैं, तो उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए परिवीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिए। याचिका में आगे कहा गया है कि अनावश्यक गिरफ्तारी से जेल परिसर में भीड़भाड़ रहती है। ऐसे मामलों में, यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो वह जेल के अंदर की स्थिति का सामना करने पर खुद को अपराध करने के लिए प्रेरित करता है जो कि अवैध/ अनुचित गिरफ्तारी के लिए नहीं होता।

याचिका के अनुसार शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कानून के बावजूद, आकस्मिक गिरफ्तारियां बंद नहीं हुई हैं। आरोपी व्यक्तियों को हिरासत में लिया जा रहा है और कानून का सरासर उल्लंघन करते हुए सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। उसी के परिणामस्वरूप होने वाली भीड़ कैदियों की मानसिक पीड़ाओं के लिए उत्प्रेरक का काम करती है, जिससे उनका जीवन शून्य हो जाता है। रोहिणी और मंडोली में क्रमशः 2004 और 2016 में स्थापित जेल परिसरों को तिहाड़ के बोझ को कम करना था, लेकिन वे एक ही मुद्दे का सामना करते हैं।
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एक आरटीआई के जवाब में, जेल महानिदेशक के कार्यालय ने कहा कि तिहाड़ जो दुनिया के सबसे बड़े जेल परिसरों में से एक है और जिसमें नौ केंद्रीय जेल हैं। उसमें 5,200 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन 13,183 कैदी वर्तमान में इसके अलग-अलग जेलों में बंद हैं। तिहाड़ के बोझ को कम करने वाले जेल परिसर भी भीड़भाड़ वाले हैं। मंडोली, जिसमें छह केंद्रीय जेल हैं जिसकी क्षमता 1,050 है, लेकिन वर्तमान में 2,037 कैदी वहां रह रहे हैं। रोहिणी में केवल एक केंद्रीय जेल है जिसकी क्षमता 3,776 है, लेकिन वर्तमान में 4,355 कैदी अलग-अलग मामलों में बंद हैं
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