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दिल्ली हाईकोर्ट: कालकाजी मंदिर से अवैध झुग्गियां व धर्मशाला हटाने के निर्देश, पुलिस कराएगी खाली

Thu, 24 Mar 2022 05:35 PM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला, न्यूज डेस्क, नई दिल्ली

सार

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने आदेश में कहा कि नवरात्र में मंदिर में भारी भीड़ रहती है। परिसर में अवैध झुग्गियों व धर्मशालाओं के कारण मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खतरा हो सकता है।
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दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई-फाइल फोटो
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विस्तार
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हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को कालकाजी मंदिर परिसर में बनी अवैध झुग्गियों और धर्मशालाओं में रह रहे लोगों को तत्काल यानि आज से ही खाली कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अवैध रूप से रहे लोगों को तुरंत हटाने की जरूरत है क्योंकि दो अप्रैल से शुरू हो रहे नवरात्र उत्सव के बीच मंदिर में बड़े पैमाने पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए समुचित प्रबंध करने की जरूरत है। इतना ही नहीं अदालत ने नवरात्र के ध्यानार्थ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उचित व्यवस्था का निर्देश भी दिया है।़

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न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने पेश रिपोर्ट का अध्ययन करने व दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि नवरात्र में मंदिर दर्शन के लिए हजारों लोग दर्शनों के लिए आते हैं। ऐसे में परिसर में अवैध झुग्गियों व धर्मशाला में लोगों का रहने देने से श्रद्धालुओं की सुरक्षा को खतरा खतरा हो सकता है। अदालत ने अभी तक परिसर स्थित धर्मशाला में रह रहे और झुग्गी निवासियों द्वारा स्थान खाली न करने पर नाराजगी जताते हुए कहा अब हमारे में पास मंदिर परिसर में अवैध रूप से रहे लोगों को खाली कराने के लिए पुलिस को आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

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अदालत ने कहा वे न तो खुद से हट रहे हैं और न ही किराये पर फ्लैट में या रैन बसेरे में जा रहे हैं। अदालत ने संबंधित दिल्ली पुलिस के संयुक्त पुलिस उपायुक्त, संबंधित पुलिस उपायुक्त को मंदिर परिसर से झुग्गियां व धर्मशाला खाली कराने की प्रक्रिया की निगरानी करने का आदेश दिया है। अदालत ने इसके अलावा, डीडीए उपाध्यक्ष, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को इस प्रक्रिया में पुलिस को पूरा सहयोग करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा साफ किया कि उन्होंने 15 मार्च के आदेश में सभी विभाग बैठक कर झुग्गियां व धर्मशाला खाली कराने की प्रक्रिया 24 मार्च से ही शुरू करने का आदेश दिया था। 

अदालत ने मंदिर का कामकाज देखने के लिए नियुक्त किए गए प्रशासक पूर्व न्यायमूर्ति जेआर मिड्डा अन्य निकाय को इस काम के लिए जरूरत के हिसाब से लोगों को लगाने की छूट दे दी है। साथ ही, कलाकाजी थाना प्रभारी, मंदिर के पुजारी और बारीदार को भी झुग्गियां व धर्मशाला खाली कराने में पूरा सहयोग देने को कहा है। अदालत ने मंदिर परिसर में अस्थायी दुकान, कियोस्क बनाने के लिए नियुक्त आर्किटेक को 31 मार्च को होने वाली सुनवाई पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्हें इसमें बिजली-पानी के कनेक्शन के लिए संबंधित निकाय में जब भी जरूरत हो, आवेदन करने का आदेश दिया है।

अदालत ने नवरात्र में आने वाले श्रद्धालुओं को फूल-माला, प्रसाद, पूजा सामग्री और पूजा के बर्तन बेचने के लिए टेबल लगाने की इजाजत देने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रशासक से कहा है कि यह टेबल लगाने की इजाजत सिर्फ उन्हें ही दी जाए, जिन्होंने अस्थायी दुकान के लिए 30-30 हजार रुपये जमा कराए हैं।

अदालत ने सुनवाई के दौरान जल बोर्ड को नवरात्र उत्सव के दौरान कालकाजी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त एवं स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करने का आदेश दिया है। साथ ही यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि मंदिर परिसर में सीवर लाइन किसी भी हाल में जाम नहीं होने पाए।
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