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दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र से सवाल: ऑक्सीजन आपूर्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसका क्या हुआ?

Mon, 03 May 2021 04:51 PM IST
सुशील कुमार कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

दिल्ली उच्च न्यायालय में ऑक्सीजन आपूर्ति और कई समस्याओं को लेकर आज भी सुनवाई जारी है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया था उसका क्या हुआ?
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दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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दिल्ली उच्च न्यायालय में ऑक्सीजन आपूर्ति और कई समस्याओं को लेकर आज भी सुनवाई जारी है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया था उसका क्या हुआ? दिल्ली को उसके कोटे की ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही है। 

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Delhi High Court asks Centre what about oxygen supply as per Supreme Court's directions

ASG Chetan Sharma replies Supreme Court directions are to be honoured and it will be honoured to the best of our ability.

— ANI (@ANI) May 3, 2021

दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने अदालत को बताया कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कोरोना से निपटने के लिए सेना की मदद मांगी है। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है। 
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सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बत्रा अस्पताल पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आपको जितनी ऑक्सीजन सिलिंडर मिल रही थी, आपने उससे ज्यादा सप्लायर को उपलब्ध कराने को कहा। लेकिन इसके लिए आप बल का प्रयोग करके ऑक्सीजन ले जा रहे वाहन जब्त नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। बत्रा अस्पताल ने एचसी को आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा और हम इसे समझते हैं, क्योंकि यह अन्य अस्पतालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।
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  एचआरसीटी जांच की कीमत पर अंकुश लगाने को नोटिस
वहीं, दूसरी तरफ उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते दिल्ली सरकार को हाई रिज़ॉल्यूशन कम्प्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन (एचआरसीटी) की कीमत पर अंकुश लगाने को नोटिस जारी किया। बता दें कि कोविड के लक्षण वाले लोगों को इस जांच की सलाह दी जा रही है।  
 

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