उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को जेलों में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया। अदालत ने सरकार को कैदियों को दूसरी खुराक देने की अधिकारियों की योजना के संबंध में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार को जेलों में चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में नए सिरे से विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि समय-समय पर कैदियों के स्वास्थ्य की जांच कैसे होती है। अदालत इस मामले की सुनवाई 16 सितंबर तय की है।
अदालत कोरोना महामारी के चलते जमानत या पैरोल पर बाहर आए सभी कैदियों को जेल वापस जाने से पहले टीका लगाने का आग्रह करने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
याचिकाओं में कहा गया है कि इससे जेलों में कोविड-19 को फैलने से रोका जा सकता है। इस मामले में अदालत ने फरवरी में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके तत्काल उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।