हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद इलाके के मौलाना अब्दुल कलाम आजाद मजार एवं मीना बाजार के आसपास पार्क में अतिक्रमण को गंभीरता से लिया है। अदालत ने इस मामले में उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) एवं दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) को सभी अतिक्रमण हटाकर इन इलाकों को साफ सुथरा रखने का निर्देश दिया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने दोनों एजेंसियों को इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी हलफनामा के जरिए देने का निर्देश देते हुए सुनवाई 14 जुलाई तय की है। पीठ ने इस मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड को भी प्रतिवादी बनाया है, जो पार्क के सभी गेटों की जवाबदेही रखता है।