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दिल्ली सरकार ने फिक्की पर 20 लाख रुपये जुर्माना लगाया

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दिल्ली सरकार ने फिक्की पर
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20 लाख रुपये जुर्माना लगाया
धूल नियंत्रण मानदंडों का पालन नहीं होने पर पर्यावरण मंत्रालय ने लिया निर्णय
15 दिन में जुर्माना राशि जमा कराने का आदेश
गोपाल राय ने औचक निरीक्षण में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन पाया था
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। शुक्रवार को निर्माण स्थलों का दौरा करने पहुंचे दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने औचक निरीक्षण में पाया था कि ऑडिटोरियम विध्वंस के दौरान धूल नियंत्रण संबंधी मानदंडों का पालन नहीं हो रहा था।
दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इसे लेकर कई तरह के नियम लागू किए गए हैं। इनमें निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य किया गया है। शुक्रवार को फिक्की ऑडिटोरियम में इस निर्देश का पालन नहीं होता दिखा तो दिल्ली सरकार ने तानसेन मार्ग स्थित फिक्की पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। सरकारी आदेश के अनुसार फिक्की को 15 दिनों के भीतर यह जुर्माना देने को कहा गया है। बतौर पर्यावरण क्षतिपूर्ति मुआवजा के रूप में इस राशि को जमा करने को कहा गया है। पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि सात दिन के भीतर हलफनामा पेश करने को कहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आगे से पर्यावरण के नियमों का पालन किया जाएगा।
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गोपाल राय ने बताया कि 20 हजार वर्गमीटर से बड़े निर्माणाधीन स्थल को एंटी स्मॉग गन लगाना जरूरी है। फिक्की परिसर में गंभीर उल्लंघन पाया गया। विध्वंस के बाद मलवा को ढका तक नहीं गया था। काम रोकने के लिए निर्देश ठेकेदारों को दिया गया। ठेकेदार के खिलाफ कानूनी और वित्तीय कार्रवाई होगी। धूल नियंत्रण मानदंडों का उल्लंघन किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार अभी भी छह स्थान दिल्ली में ऐसे है जहां एंटी स्मॉग गन के बिना ही काम चल रहा है। वहां भी निरीक्षण किया जाएगा। गोपाल राय रविवार को नेताजी नगर स्थित सेवा सदन और कस्तूरबा नगर स्थित निर्माण स्थल का निरीक्षण करेंगे।
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